यह है नया सुझाव
सीआईआई ने इसको समझाते हुए कहा है कि यदि किसी वाहन का आखिरी अंक 1 है, तो उसे सड़कों पर महीने की 1, 11, 21 और 31 तारीख को आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह ऐसी कारें जिनकी रजिस्ट्रेशन प्लेट का आखिरी अंक 2 है, तो उन्हें 2, 12, 22 तारीख को चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली सरकार को सौंपा अपना सुझाव
सीआईआई ने अपने इस सुझाव के बारे में आरंभिक विश्लेषण करने के बाद इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और मुख्य सचिव को सौंपा है। सीआईआई ने कहा, हमने सुझाव दिया है कि आखिरी अंक की राशनिंग प्रत्येक अंक 0 से 9 तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए की जानी चाहिए। इनमें यात्री कारें, दोपहिया, टैक्सियां, डीजल एसयूवी, वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं। इसमें सीएनजी, बस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के वाहनों के अलावा किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए।